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गायत्री बिल्डर के 11 बैंक खाते कुर्क: तीन खातों में 18.78 लाख मिले, अब वसूली के लिए संपत्तियों की तलाश

Fri, 30 Dec 2022 10:36 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

नायब तहसीलदार रविश कुमार के अनुसार बिल्डर की संपत्तियों की तलाश हो रही है। बकाया राशि के लिए संपत्तियां कुर्क व नीलाम की जाएंगी। 
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fraud new - फोटो : istock
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विस्तार
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आगरा में फ्लैट बुकिंग के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपी गायत्री डेवलपवेल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हरिओम दीक्षित पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। आगरा, नोएडा और दिल्ली में बिल्डर के 11 बैंक खाते कुर्क किए गए। इनमें आठ खातों में पैसा नहीं निकला, जबकि तीन खातों से प्रशासन ने 18.78 लाख रुपये वसूल किए हैं। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने अप्रैल 2021 में बिल्डर से 69.16 लाख रुपये की वसूली के आदेश डीएम को दिए थे।

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बकायेदारी नहीं चुकाने और वसूली में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ित मोहित और विकास ने उच्च न्यायालय में प्रशासन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। इसके बाद एसडीएम सदर परीक्षित खटाना ने बिल्डर के 11 बैंक खाते कुर्क किए हैं। प्रशासनिक टीम 27 दिसंबर को नोएडा गई। जहां आईसीआईसीआई बैंक के तीन खातों में 18.78 लाख रुपये मिले। जिन्हें तत्काल प्रशासन ने निकलवा लिए। बिल्डर हरिओम दीक्षित पर रेरा का 69.16 लाख रुपये बकाया है। नायब तहसीलदार रविश कुमार के अनुसार बिल्डर की संपत्तियों की तलाश हो रही है। बकाया राशि के लिए संपत्तियां कुर्क व नीलाम की जाएंगी। 

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पति-पत्नी जा चुके हैं जेल

सिकंदरा, हरीपर्वत, ताजगंज, रकाबगंज सहित शहर के विभिन्न पुलिस थानों में मलपुरा के मूल निवासी हरिओम दीक्षित व अन्य के विरुद्ध 12 मुकदमे दर्ज हैं। 25 से अधिक लोगों ने फ्लैट बुकिंग के नाम पर 10 करोड़ रुपये से अधिक हड़पने व धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। अक्तूबर 2020 में पुलिस ने गायत्री डेवलपवेल के मालिक हरिओम दीक्षित और उनकी पत्नी कल्याणी दीक्षित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 

बैंक ने जब्त की 3.68 करोड़ की संपत्ति

बैंक से ऋण लेने के बाद नहीं चुकाने पर 2020 में केनरा बैंक व प्रशासन ने शास्त्रीपुरम स्थित हरिओम दीक्षित के मनहर गार्डन में 27 फ्लैट का अधिग्रहण किया था। 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई। बकाया वसूली के लिए प्रशासन अब बिल्डर की आगरा व अन्य जिलों में संपत्तियां तलाश रहा है।

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