मैनपुरी। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने संयुक्त छापेमारी की। एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर टीम ने कुल चार नमूने लेकर जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजे। नियमों की अनदेखी मिलने पर दवाओं का क्रय विक्रय प्रतिबंधित कर दिया है।
अभिहित अधिकारी डॉ. टीआर रावत के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामसुंदर पटेल और औषधि निरीक्षक ने संयुक्त छापेमारी की। टीम ने जेल चौराहा स्थित मां वैष्णो फार्मा पर छापेमारी की। मां वैष्णो फार्मा के पास दवाओं की थोक बिक्री का लाइसेंस है। छापेमारी के दौरान पूरी दुकान में सीलन और गंदगी मिली।
इसके अलावा कालातीत दवाओं का अलग सेक्शन भी नहीं बनाया गया था। वहीं विटामिन और अन्य फीड सप्लीमेंट की बिक्री बिना खाद्य विभाग से लाइसेंस लिए ही की जा रही थी। छापेमारी के दौरान औषधि निरीक्षक ने जहां एक इलेक्ट्राल पाउडर और एंटी एलर्जिक टेबलेट का नमूना लिया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसबी सिंह ने विटामिन टेबलेट और एनर्जी सिरप का नमूना लिया। कुल चार नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए।
टीम ने मौके पर कमियां मिलने के चलते दवाओं के क्रय विक्रय पर भी रोक लगा दी है। कमियां दूर करने के बाद ही दवाओं के क्रय विक्रय की अनुमति जारी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान औषधि अनुसेवक रामकुमार मौजूद रहे।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामसुंदर पटेल ने बताया कि एफएसडीए एक्ट के अनुसार मेडिकल संचालकों को भी खाद्य सुरक्षा का पंजीकरण लेना होगा। दरअसल मेडिकल स्टोर पर विटामिन, एनर्जी व अन्य फीड सप्लीमेंट की बिक्री की जाती है। ये सभी खाद्य पदार्थों में आते हैं। इसकी बिक्री औषधि के लाइसेंस पर नहीं की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए उन्होंने विभागीय वेबसाइट देखने की अपील की है।