हाईकोर्ट ने पीलिया मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत एन्वायरमेंट इंजीनियर एसके शांडिल और जूनियर एन्वायरमेंट इंजीनियर अभय गुप्ता को अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जमानत 22 अप्रैल तक दी गई है। कोर्ट ने 22 अप्रैल को सरकार से प्रार्थियों से जुड़ी जांच संबंधी रिकॉर्ड पेश करने के आदेश भी दिए।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए प्रार्थियों को 20-20 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए। कोर्ट ने दोनों प्रार्थियों को शनिवार को दोपहर पुलिस थाना ढली में जांच के लिए उपस्थित रहने के आदेश दिए।
ज्ञात रहे कि इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने आईपीएच और एसटीपी के कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। काफी समय तक जेल में रहने के बाद कुछ कर्मियों को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।