12 तरह की सेवाओं और उनमें लगे लोगों को बाहर निकलने की छूट होगी। इनमें कानून व्यवस्था व न्यायिक ड्यूटी के अलावा, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैंक और एटीएम, अग्निशमन, पुलिस व सैन्य व अर्ध सैनिक बल, स्वास्थ्य सेवा, ट्रेजरी, बिजली, पानी व नगर निकाय, पोस्टल सेवा, टेलीकॉम व इंटरनेट सेवा और सप्लाई चेन व संबंधित परिवहन हो सकेगा।
घरों में ही रहेंगे 9 मार्च के बाद विदेश से आए लोग
आदेश के अनुसार नौ मार्च या उसके बाद विदेश से आए सभी लोगों को सख्ती के साथ घरों में ही रहने को कहा है। ऐसे लोगों को जिला सर्विलांस अफसर या 104 पर कॉल कर अपने आने की सूचना दर्ज करानी होगी। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी।