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तीन हजार बैंक डिफाल्टरों को एकमुश्त राहत देगा हिमाचल सहकारी बैंक

Thu, 20 Feb 2020 11:13 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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हिमाचल सहकारी बैंक अपने लगभग तीन हजार बैंक डिफाल्टरों को एकमुश्त राहत देगा। यह बैंक छह जिलों के डिफाल्टर कर्जधारकों को यह लाभ देने जा रहा है। डिफाल्टर 10 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। उन्हें कर्ज लेने की अवधि से चक्रवृद्धि के बजाय साधारण ब्याज पर ही यह भुगतान करना होगा। यह एकमुश्त राहत प्रदेश के छह जिलों के डिफाल्टरों को मिलेगी। 

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राज्य सहकारी बैंक ने यह राहत शिमला, किन्नौर, सिरमौर, मंडी, चंबा और बिलासपुर जिलों के लिए दी है। सहकारी बैंक के महाप्रबंधक आरपी नैंटा ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक इन ग्राहकों के लिए एकमुश्त ऋण भुगतान की योजना लाया है। इसके तहत 20 लाख रुपये तक कर्ज चुकता करने का प्रावधान किया है।

इस योजना में वही दोषी ऋणी पात्र होंगे, जिनके खाते 30 जून 2019 तक एनपीए की डाउटफुल-तीन श्रेणी और लॉस असेट्स श्रेणी में चिन्हित हैं। यानी जो 2013 यानी छह साल पहले से डिफाल्टर हैं। योजना में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे विवादों का निपटारा करने का भी प्रावधान रखा है। बैंकों में आवेदन होने के बाद विभिन्न स्तरों पर पहले छानबीन की जाएगी। उसके बाद सभी मामले हिमाचल प्रदेश विधिक प्राधिकरण के तहत नियुक्त अध्यक्षों यानी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भेजे जाएंगे। यह शिमला, मंडी, नाहन, रामपुर बुशहर, चंबा और बिलासपुर को भेजे जाएंगे। इसके लिए ऋणी संबंधित बैंक शाखा में संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं।

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छह से 12 प्रतिशत साधारण ब्याज पर निपटाए जाएंगे मामले 

सहकारी बैंक के जीएम आरपी नैंटा ने बताया कि यह मामले छह से 12 फीसदी तक के साधारण ब्याज पर निपटाए जाएंगे। इनमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा। जिन ऋणियों ने 100 फीसदी सिक्योरिटी दी है। यानी 100 फीसदी मूल्य की जमीन या अन्य संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी है, उनसे कर्ज लेने की अवधि से लेकर तय तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा।

जिन्होंने 50 फीसदी तक सिक्योरिटी दी है, उनसे 10 प्रतिशत, 25 फीसदी तक वालों से आठ प्रतिशत और 25 फीसदी से कम तक की सिक्योरिटी पर छह प्रतिशत साधारण ब्याज की राहत देने का प्रावधान है। लोक अदालत में अगर तत्काल सारा भुगतान किया गया तो 10 फीसदी और छूट मिलेगी। लोक अदालत में जज को भी 50 हजार तक और छूट देने की शक्ति होगी। साधारण ब्याज के साथ कुल वसूल की जाने वाली राशि में इससे पूर्व हुआ हर भुगतान भी घटा दिया जाएगा।
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