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Rajasthan Crime: दौसा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद, तीन लाख रुपये जुर्माना

Mon, 17 Apr 2023 08:29 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा

सार

दौसा जिले में दुष्कर्म के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद और तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया है। न्यायाधीश अनु अग्रवाल की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। खास बात यह है कि DNA रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने सिकंदरा के बुजेट निवासी मलकेश मीना को सजा सुनाई।
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आरोपी गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दौसा में 29 जून 2020 को हुए दुष्कर्म के मामले में नाबालिग लड़की के पिता ने सिकंदरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबकि, नाबालिग लड़की का यौन शोषण काफी समय से सिकंदरा के बुजेट निवासी मलकेश मीणा करता आ रहा है।

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शिकायत में कहा गया कि मलकेश मीणा ने पीड़ित लड़की के साथ काफी समय से दुष्कर्म किया, जिससे वह छह महीने की गर्भवती हो गई। गर्भ को गिराने के लिए मलकेश ने उसे गोली भी दी थी। नाबालिग पीड़िता का गर्भ गिर गया और उसकी तबियत बिगड़ गई तो मामले का खुलासा हुआ।

पेट दर्द के चलते हुआ गर्भपात...
गोली खिलाए जाने के बाद पेट दर्द की शिकायत नाबालिग पीड़िता ने अपनी चाची को बताई। उसके बाद पीड़िता के चाचा-चाची पीड़िता को लेकर अस्पताल दिखाने जा रहे थे, रास्ते में ही बच्ची का गर्भपात हो गया। तब जाकर पीड़िता ने अपनी सारी आपबीती परिजनों को सुनाई। थाना सिकंदरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई, जिसमें अभियुक्त मलकेश मीणा को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश हुआ।
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विशिष्ठ लोक अभियोजक ने की पैरवी...
विशिष्ठ लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने बताया, अभियोजन पक्ष की ओर से 21 दस्तावेज और 14 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। कोर्ट ने अपराध साबित मानते हुए मलकेश मीणा को दोषी माना और आजीवन कारावास के साथ तीन लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है। 

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