राजस्थान के कोटा में एक पॉक्सो अदालत ने गुरुवार को एक 22 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई। इस शख्स को यह सजा एक सात साल के बच्चे से कुकर्म करने के लिए सुनाई गई। पॉक्सो अदालत-4 में सरकारी वकील धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि बड़गांव के रहने वाले रविंदर सिंह राजपूत पर कैद के साथ-साथ 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
रविंदर सिंह राजपूत को दो साल पहले अपने पड़ोस के रहने वाले एक सात साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने का दोषी पाया गया था। 12 जून 2019 को जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था तब रविंदर उसे बहला-फुसला कर एकांत जगह पर ले गया और वहां उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे ने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
चौधरी ने बताया कि बच्चे के पिता ने कुन्हारी पुलिस थाने में रविंदर के खिलाफ इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 377 के तहत और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने करीब 14 गवाहों के बयान सुनने के बाद रविंदर सिंह को दोषी करार दिया।