मोहाली। किसानों को नकली बीज और रसायनिक पदार्थ बेचने के आरोप में जिला प्रशासन की ओर से जीरकपुर की थूहा कीटनाशक एवं बीज स्टोर और रोहित खाद कुराली नामक स्टोर मालिकों के लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से रद्द किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि लंबे समय से कृषि विभाग से जुड़े अधिकारियों को मार्केट के अंदर नकली खाद और कीटनाशक दवाईयों की सप्लाई आदि संबंधी शिकायतें मिल रही थीं। इसकी जांच को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
एडीसी कोमल मित्तल के नेतृत्व में आयोजित एक बैठक में कृषि विभाग से जुड़ीं शिकायतों पर विचार किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने उक्त रिपोर्ट पर चर्चा की और बाजार में नकली बीज, कीटनाशक और अन्य रसायिनक पदार्थ संबंधी मिलने वाली शिकायतों की जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। साथ ही रिपोर्ट पढ़ने के बाद जिला प्रशासन द्वारा बीज एक्ट-1966 की धारा 7 के तहत कार्रवाई को अंजाम देते हुए उक्त लोगों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश दे दिए। एडीसी ने कहा कि कृषि से जुड़े पदार्थों से की गई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में डीसी (जनरल) डॉ. हिमांशु अग्रवाल, सहायक कमिश्नर (जनरल) तरसेम चंद के अलावा खरड़ एसडीएम आकाश बांसल, एसडीएम मोहाली हरबंस सिंह, एसडीएम डेराबस्सी कुलदीप बावा के अलावा कृषि विभाग के अधिकारी राजेश कुमार रहेजा भी मौजूद थे।