श्रीनगर में मतदान के लिए जागरुक करते हुए
- फोटो : बासित जरगर
मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य नहीं, अन्य दस्तावेज भी मान्य
मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 तरह के दस्तावेज दिखाकर लोग मतदान कर सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र मतदान के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह मतदान केंद्र पर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक-पोस्ट ऑफिस के पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सेवा प्रदाता कंपनी का कार्ड, दिव्यांग कार्ड आदि दिखाकर मतदान कर सकता है।
सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे
श्रीनगर संसदीय सीट पर सभी मतदान केंद्र सीसीटीवी कैमरे से लैस हैं। सभी केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग होगी। इसे जिला नियंत्रण कक्ष के साथ ही सीईओ कार्यालय में भी देखा जा सकता है। कुछ केंद्रों पर सेटेलाइट फोन, वायरलेस सेट तथा विशेष रनर की व्यवस्था की गई है।
कश्मीरी विस्थापितों के लिए 26 मतदान केंद्र
कश्मीरी विस्थापितों के लिए 26 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें जम्मू में 21, दिल्ली में चार तथा उधमपुर में एक केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वोटर लिस्ट रखे गए हैं।