सुप्रीम कोर्ट
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सदन में भाषण और वोट के लिए रिश्वत लेने वाले माननीयों पर मुकदमा चले या नहीं
संसद या विधानसभा में खास तरह का भाषण देने या वोट डालने के बदले में अगर सांसद या विधायक रिश्वत लें तो क्या उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की सांविधानिक पीठ इस प्रश्न पर निर्णय देगी। 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव मामले में आए एक आदेश पर फिर विचार करते हुए यह निर्णय दिया जाएगा। सांविधानिक पीठ निर्णय लेगी कि मामले में अभियोजन से छूट दी जा सकती है या नहीं? पिछले वर्ष 5 अक्तूबर को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में सात सदस्यों की सांविधानिक पीठ ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। पीठ में जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर