इंडिया गेट के पास छायी धुंध
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ग्रैप का तृतीय चरण लागू होने से होंगे ये बदलाव
ग्रैप के अनुसार, सड़कों की सफाई केवल मशीन से होगी, धूल वाले क्षेत्र, सड़क व अन्य जगहों पर रोजाना नियमित पानी का छिड़काव होगा। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ाने के लिए नॉन पीक ऑवर में दरों में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इसमें रेलवे सेवाएं, रेलवे स्टेशन, मेट्रो रेल सेवाएं, हवाई अड्डे और अंतर राज्य बस टर्मिनल, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा संबंधी गतिविधियां, राष्ट्रीय परियोजनाओं की परियोजनाएं, अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन व राजकीय प्रोजेक्ट, सीवेज उपचार संयंत्रों, जल आपूर्ति परियोजनाओं व अन्य प्रोजेक्ट को छूट दी गई है। हालांकि इन्हें धूल प्रदूषण स्तर को रोकने के लिए सख्ती से नियमों का पालन करना होगा।