पुलिस में भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब युवाओं को पुलिस अफसार की नौकरी पाने के लिए ये तीन शर्तें पूरी करनी होंगी, देखिए जानकारी।
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हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में पुलिस भर्ती के नए नियमों को मंजूरी दी गई है। डीजीपी बीएस संधू का कहना है कि हरियाणा पुलिस में 6 हजार जवानों की भर्ती होगी। इसमें 400 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर भर्ती के जाएंगे। नई पॉलिसी पास होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अभी करीब 6 हजार भर्तियां हो रही हैं। यह पूरी होने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। वहीं अब भर्ती करते हुए कुछ नए नियम फॉलो किए जाएंगे।
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हरियाणा के गृह विभाग ने अब ‘हरियाणा पुलिस सेवा नियम 2017 (संशोधन)’ तैयार किया है। इस मसौदे को मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन से उप-निरीक्षक के पद के लिए कद और छाती में माप आंकड़ागत होगा और विभागीय उम्मीदवारों को उप-निरीक्षक के रैंक में आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। इन नियमों को हरियाणा पुलिस (अराजपत्रित और अन्य रैंक) सेवा (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।
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नए नियमों के तहत, अब पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए लंबा कद और चौड़ा सीना रखना होगा। हरियाणा पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की निरंतर सेवा वाले सभी विभागीय उम्मीदवारों को उप-निरीक्षक के रैंक में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के मामले में, कद 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना चार सेंटीमीटर के फुलाव के साथ कम से कम 83 सेंटीमीटर होना चाहिए।
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पात्र आरक्षित श्रेणियों के लिए कद विज्ञापन या शुद्घिपत्र के समय लागू सरकार की नवीनतम आरक्षण नीति के अनुसार 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के मामले में कद 158 सेंटीमीटर जबकि पात्र आरक्षित श्रेणियों के मामले में कद विज्ञापन या शुद्घिपत्र के समय लागू सरकार की नवीनतम आरक्षण नीति के अनुसार 156 सेंटीमीटर होना चाहिए।
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उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक भौतिक मानकों में उपयुक्त छूट पुलिस महानिदेशक द्वारा लिखित में कारण दर्ज करने के बाद केवल तभी प्रदान की जाएगी, यदि आवेदन खेल कोटा वर्ग के तहत भर्तीं हेतु किया गया है। न्यूनतम तीन वर्ष की निरंतर सेवा वाले सभी विभागीय उम्मीदवारों के लिए उप-निरीक्षक के रैंक में भर्ती हेतु ऊपरी आयु सीमा सामान्य श्रेणी उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष, जबकि पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष होगी।
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इसके अलावा, अब हवलदार और सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती के दौरान आवेदकों की साक्षात्कार के साथ-साथ लिखित परीक्षा भी होगी। पहले लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं था। कैबिनेट बैठक में हवलदार और सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती के मामले में अतिरिक्त योग्यता (10 प्रतिशत वेटेज) और विविध (10 प्रतिशत वेटेज) को शामिल करने और साक्षात्कार समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस नियमों 1934 के नियम 12.16 में संशोधन करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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संशोधन के अनुसार, हवलदार रैंक की सभी रिक्तियों को और सब इंस्पेक्टर के रैंक में कुल पदों में से 50 प्रतिशत (अस्थायी और स्थायी दोनों) पदों को सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएंगे। सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों में से तीन प्रतिशत रिक्तियों को उत्कृष्ट खिलाड़ियों से भरा जाएगा। आयोग अपनी सहायता के लिए समय-समय पर एक या एक से अधिक तकनीकी विशेषज्ञों का सह चुनाव कर सकता है।
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नियम के तहत, ये तकनीकी विशेषज्ञ सहायक या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, विषय विशेषज्ञों के पद से नीचे के नहीं होंगे। जब भी सीधी भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में रिक्तियां होंगी, पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ एफआईआर दर्ज या लंबित है और अगर उसके विरुद्ध आरोप तय किए गए हैं तो उसे आवेदन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।
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भर्ती के लिए अब नॉलेज टेस्ट का 80 प्रतिशत वेटेज होगा। यानी उम्मीदवारों को 80 अंकों का नॉलेज टेस्ट देना होगा, जिसमें विषय निष्ठ और बहु विकल्प वाले प्रश्न शामिल होंगे। नॉलेज टेस्ट विषयनिष्ठ प्रकार का होगा जिसमें 100 बहु विकल्प वाले प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक के 0.80 अंक होंगे और 90 मिनट की अवधि होगी। प्रत्येक सही उत्तर में 0.8 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। यह सभी उम्मीदवारों के लिए एक साथ आयोजित होगी।
परीक्षा के पेपर में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, वर्तमान मामलों, सामान्य तर्क, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक क्षमता, कृषि, पशुपालन, अन्य संबंधित क्षेत्रों/ ट्रेड पर सवाल शामिल होंगे। कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान से संबंधित कम से कम 10 प्रश्न होंगे। प्रश्न का स्तर कांस्टेबल पद के लिए हरियाणा के स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10 जमा दो परीक्षा और सब इंस्पेक्टर के पद के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त शिक्षित व्यक्ति की अनुमानित योग्यता जैसा होगा।