इनकम टैक्स
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कितना लगेगा ब्याज?
अगर करदाता इस समयसीमा से पहले अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा। यदि करदाता ने अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है या अगर उसने कुल कर का 90 फीसदी भुगतान किया है, तो धारा 234बी के तहत ब्याज लगाया जाता है। लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद भुगतान करने पर आपको अप्रैल महीने से टैक्स का भुगतान करने तक हर महीने एक फीसदी ब्याज के साथ किस्त भरनी पड़ेगी।