उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर दोगुना जुर्माना देना होगा। इसके लिए यूपी कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया है। अगर कोई भी बिना नंबर प्लेट, बिना हेल्मेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया तो जुर्माना दोगुना देना होगा। पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना डेढ़ गुना से तीन गुना तक देना पड़ सकता है।