फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

MP News: गर्मियों में अधिवक्ताओं को मिली काले कोट से छूट, राज्य अधिवक्ता परिषद ने जारी की अधिसूचना

Wed, 12 Apr 2023 07:57 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर

सार

सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय में अधिवक्ता 15 अप्रैल से 15 मई तक सफेद शर्ट तथा काले, सफेद व ग्रे लाइनधारी पेंट और बैंड पहनकर न्यायालय में पैरवी कर सकेंगे।
विज्ञापन
गर्मी के कारण काला कोट पहनने से छूट प्रदान की गई है। - फोटो : Social media
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राज्य अधिवक्ता परिषद ने गर्मियों में 15 अप्रैल से 15 मई तक अधिवक्ताओं को पैरवी के दौरान काला कोट पहनने से छूट प्रदान की है। आदेश सुप्रीम तथा हाईकोर्ट को छोड़कर प्रदेश के अन्य न्यायालय में प्रभावी रहेगा।
विज्ञापन


राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया के निर्देश पर उक्त अधिसूचना प्रति प्रदेश के जिला व तहसील अधिवक्ता संघ तथा समस्त जिला न्यायाधीशों को प्रेषित की गई है। परिषद के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने बताया कि न्यायालय में पैरवी के दौरान अधिवक्ताओं को काला कोट पहना अनिवार्य होता है। गर्मी व धूप में काला कोट पहने रहने से अधिवक्ताओं को परेशानी होती है। बार कौंसिल का नियम ग्रीष्मकालीन अवधि में अधिवक्ताओं को काला कोट पहनकर व्यवसाय करने में शिथिलता प्रदान करता है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय में अधिवक्ता 15 अप्रैल से 15 मई तक सफेद शर्ट तथा काले, सफेद व ग्रे लाइनधारी पेंट और बैंड पहनकर न्यायालय में पैरवी कर सकेंगे।
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें