बाराबंकी में सरकारी शराब की दुकान से जहरीली शराब से हुई मौतों से सबक लेते हुए प्रदेश कैबिनेट ने आबकारी नीति-2019-20 में कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दे दी। सरकारी लाइसेंस की दुकान से शराब में मिलावट मिलने पर अब सीधे लाइसेंस निरस्त होगा। प्रमुख सचिव आबकारी संजय एस. भूसरेड्डी ने बताया कि अभी पहली बार मिलावट मिलने पर 40 हजार, दूसरी बार 50 हजार का जुर्माना लगता था। तीसरी बार में लाइसेंस निरस्त होता था। यही नहीं, मिलावट पर आईपीसी की धारा 272, 273 व 304 के तहत कार्रवाई के साथ गैंगस्टर व रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसका धन जब्त किया जाएगा।
पुलिस विभाग में दरोगा की सीधी भर्ती युवाओं के लिए अब आसान होगी। अब चार विषयों की लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्नपत्र में 50-50 अंक की जगह 35-35 अंक पाना ही जरूरी होगा। हालांकि लिखित परीक्षा में सामूहिक रूप से 50 प्रतिशत अंक यानी 200 नंबर लाने ही होंगे। योगी कैबिनेट ने इसके लिए यूपी उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में छठे संशोधन को मंजूरी दे दी। उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती के लिए 100-100 अंक के 4 पेपर होते हैं। मौजूदा नियम के अनुसार हर पेपर में 50-50 अंक लाना अनिवार्य था। प्रत्येक विषय में 50 फीसदी अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर यह फैसला लिया गया है।