विधान परिषद के दूसरे सत्र में चार अधिनियमों की घोषणा की गई। पहले दिन सदन में 12 अध्यादेश में पेश किए गए। इसके बाद सभापति डा. जयपाल सिंह ‘व्यस्त’ मंगलवार सुबह 11 बजे तक सदन स्थगित कर दिया। विधान परिषद के प्रमुख सचिव चार अधिनियमों की घोषणा की। इसमें उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक और उत्तर प्रदेश लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक चौथा अधिनियम बना।
ये अध्यादेश पटल पर रखे गए-
उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश
उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोज्नार्थ प्रबंध व उपयोग) अध्यादेश
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश
उत्तर प्रदेश आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश
उत्तर प्रदेश विशेष विधियां (संशोधन) अध्यादेश
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( द्वितीय संशोधन) अध्यादेश
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पांचवा संशोधन) अध्यादेश
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठा संशोधन) अध्यादेश
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश