- प्रदेश में समस्त शॉपिंग काम्प्लेक्स, सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट्स एवं बार, खेल कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे और धार्मिक आयोजन होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित भीड़ और अन्य सभाओं को प्रतिबंधित किया जाए।
- होम आइसोलेसन के लिए बनाए गए नियम से संतुष्ट व्यक्ति को आइसोलेसन की अनुमति दी जाए।
प्रदेश में कंटेनमेंट जोन का निर्माण कहां और कब किया जाना है, यह निर्णय साक्ष्य और परिस्थितियों के बेहतर विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए, जैसे कि प्रभावित जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार, अस्पताल अवसंरचना, मानव शक्ति और प्रवर्तित सीमाएं आदि।
- आवश्यक सेवाएं एवं गतिविधियों जैसे- स्वास्थ्य सेवा, पुलिस, अग्नि, बैंक, विद्युत, जल एवं सिंचाई व परिवहन के निर्धारित संचालन को जारी रखा जाएगा। इस प्रकार की सेवाएं निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगी।
- आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ-साथ अंतर्राज्यीय एवं संचालन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।