वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को सोशल मीडिया पर धमकी देने के आरोपी अदनान खान को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने दिया है। एटीएस आरोपी अदनान को 14 जून की सुबह 10 बजे से 20 जून की शाम छह बजे तक हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी।
इसके पहले एटीएस के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह की ओर से आरोपी अदनान खान को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने की अर्जी कोर्ट में दी गई थी। इसमें बताया गया कि एटीएस को पता चला था कि आरोपी की इंस्टाग्राम आईडी से किसी जज और अन्य लोगों को धमकी व वैमनस्यता वाली पोस्ट की गई है।
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इसी आईडी से वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी गई है। इसके बाद एटीएस ने भोपाल निवासी अदनान को गिरफ्तार किया था। उसके मोबाइल फोन की गैलरी में अरबी और अग्रेजी में तकरीरों के वीडियो मिले हैं। उसमें आरोपी की वेशभूषा और एक्शन संदिग्ध है।
अर्जी में कहा गया है कि आरोपी को रिमांड पर लेकर उसके मोबाइल फोन व लैपटॉप में मिले डाटा, बैंक खाते, सोशल मीडिया खाते और उसके साथियों के संबंध में जानकारी जुटानी है और आरोपी के साथियों की शिनाख्त के लिए भोपाल लेकर जाना है।