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लखनऊ: डॉ. कफील की बर्खास्ती को चुनौती, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

Fri, 04 Feb 2022 12:15 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ

सार

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत मामले में हाईकोर्ट ने डा. कफील की बर्खास्तगी पर सरकार से जवाब मांगा है।
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डॉ कफील खान (फाइल) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत मामले में डॉ. कफील खां की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकारी वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को चार हफ्ते का समय दिया है। इसके बाद दो हफ्ते में याची प्रति उत्तर दाखिल कर सकेगा।

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न्यायमूर्ति राजन रॉय ने यह आदेश डॉ. कफील खां की याचिका पर दिया। इसमें याची को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को चुनौती देकर रद्द करने की गुजारिश की गई है। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर का कहना था कि वर्ष 2017 में 63 बच्चों की मौत मामले में हुई जांच में कफील को दोषी नहीं माना गया था। वह उस समय अस्पताल के बच्चों के विभाग में सबसे कनिष्ठ चिकित्सक थे।

इसके बावजूद सिर्फ डॉ. कफील को बर्खास्त कर अन्य कार्मिकों को सेवा में बहाल किया गया। ऐसे में बर्खास्तगी आदेश खारिज करने लायक है। उधर, सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया। माथुर के मुताबिक कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब कर अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद नियत की है।

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