पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही सूबे में एक बार फिर आचार संहिता लग गई है। अब निर्वाचन से जुडे़ अफसरों व कर्मियों का तबादला नहीं किया जा सकेगा।
बहुत जरूरी हुआ तो राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद ही तबादला किया जा सकेगा। चुनाव क्षेत्र में नए निर्माण कार्य या किसी परियोजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी नहीं हो सकेगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। सुरक्षा में लगे अधिकारी व कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी मंत्री के साथ सभा में नहीं जाएगा।