प्रदेश में कचरा उठाने वाले लोगों और बेघरों के भी राशन कार्ड बनेंगे। इसके लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई। अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने बताया ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित पहचान पत्र के अभाव में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होते हैं, वे खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना से वंचित हो जाते हैं। उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
इस बाबत राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार, मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों अथवा अनाथालयों के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के प्रमुख अथवा मुखिया अथवा उसके समकक्ष अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त प्रमाणपत्र भी पहचान पत्र के रूप में मान्य होंगे। पात्र व्यक्ति खाद्यान्न वितरण की महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित हैं तो हेल्पलाइन नंबर-18001800150 पर सूचना दी जा सकती है।