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UP By-Election : उपचुनाव आज, व्यवस्था चाक-चौबंद, सुबह 7 से शाम 6 बजे तक पड़ेंगे वोट

Mon, 05 Dec 2022 12:19 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

मतदान स्थलों पर जो भी मतदाता शाम 6 बजे मौजूद रहेंगे, वो सभी मतदान कर सकेंगे। इस उप चुनाव में 24.43 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 13.14 लाख पुरुष, 11.29 लाख महिला व 132 तृतीय लिंग के मतदाता हैं।
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उपचुनाव - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की लोकसभा सीट के साथ ही खतौली व रामपुर की विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान आज होगा। तीनों जगह सुबह 7 से शाम 6 बजे के बीच मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान स्थलों पर जो भी मतदाता शाम 6 बजे मौजूद रहेंगे, वो सभी मतदान कर सकेंगे। इस उप चुनाव में 24.43 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 13.14 लाख पुरुष, 11.29 लाख महिला व 132 तृतीय लिंग के मतदाता हैं।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित व शांतिपूर्ण चुनाव के लिए इंतजाम व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में छह प्रत्याशी मैदान में हैं जिनमें दो महिलाएं हैं। वहीं खतौली विधानसभा क्षेत्र से 14 व रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। खतौली से चार महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं।

उक्त उप निर्वाचन में कुल 3062 मतदेय स्थल व 1945 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप शौचालय व पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई है। मतदान की निगरानी के लिए आयोग ने तीन-तीन सामान्य प्रेक्षक, व्यय प्रेक्षक व पुलिस प्रेक्षक तैनात किए हैं। इसके अलावा 288 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 48 जोनल मजिस्ट्रेट व 636 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं।
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निगरानी के लिए मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। आवश्यकतानुसार वीडियो कैमरे की व्यवस्था भी की गई है। पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है व ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी उन्हीं को दी गई है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 778 भारी, 1004 हल्के वाहन व 13777 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं।

उप चुनाव में 3062 मतदेय स्थलों पर मतदान के लिए ईवीएम व वीवीपैट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है। मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को मतदाता सूची के साथ हेल्पडेस्क पर उपस्थित रहने व मतदाताओं की सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है।

मतदान के लिए ये पहचान पत्र होंगे मान्य
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र भी मान्य होंगे। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट व फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज शामिल हैं।

इसके साथ ही केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड भी शामिल हैं।

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