पिछले हफ्ते झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 19 फरवरी को सीजेएम कोर्ट के समक्ष झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज की है। उन्होंने सोरेन पर जानबूझ कर ईडी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।
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पिछले हफ्ते झारखंड के पूर्व सीएम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन्हें 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2 फरवरी को कोर्ट ने सोरेन को पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था। इसके बाद से हिरासत की अवधि को कुल मिलाकर सात दिनों के लिए दो बार बढ़ाया गया।
क्या है मामला?
गौरतलब है कि हाल ही में ईडी की टीमों ने हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इसी के बाद सोरेन ने रांची पुलिस से ईडी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की और एफआईआर दर्ज कराई गई। बता दें कि सोरेन के दिल्ली आवास में छापेमारी के बाद ईडी ने भारी मात्रा में बंगले से नकदी बरामद की थी। ईडी के अधिकारियों ने बताया था कि हेमंत सोरेन के बंगले से 36 लाख रुपये नकद बरामद किए गए, साथ ही दो लग्जरी कार भी जब्त की गईं।