150 के नमूने लिए, खामियां दूर नहीं की तो लाइसेंस होगा रद्द। इन्हें ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है। 10672 रुपये के ड्रग्स स्टाक को जब्त किया है।
ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (डीएंडएफसीओ, खुदरा/थोक) ने ड्रग एंड कास्मेटिक्स एक्ट, 1940 का उल्लंघन करने पर 26 दवा बिक्री प्रतिष्ठानों के संचालन पर रोक लगा दी है। दवा विक्रेताओं को निर्धारित अवधि के भीतर खामियों को दूर नहीं करने की सूरत में लाइसेंस पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।
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विभागीय टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान दस हजार से अधिक घटिया गुणवत्ता वाली दवाएं जब्त की। इसके साथ 150 से अधिक दवा के नमूने लेकर जांच के लिए लैब में भेजा गया है। टीम ने जिला जम्मू में छह, डोडा में चार, आरएस पुरा, रामबन और राजोरी में 3-3, सांबा, किश्तवाड़ और कठुआ में 2-2 और पुंछ में एक दवा प्रतिष्ठान की बिक्री प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है।
विभागीय टीम ने एंटीबायोटिक, पीपीआई, स्टेरायड, एनएसएआईडीएस आदि के 150 से अधिक नमूने लिए हैं। इन्हें ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया है। 10672 रुपये के ड्रग्स स्टाक को जब्त किया है। इस बीच एक न्यायालय मामले में सीजेएम रियासी ने आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना और कारावास की सुनाई।