ड्राइवरों के पद नहीं होंगे सृजित, 15 लाख तक की एसयूवी
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ड्राइवरों के लिए नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी हैं। जम्मू और कश्मीर परिवहन विभाग ने जम्मू-कश्मीर राज्य कार नीति नाम से नियम बनाए हैं, जो मंत्रियों सहित विभिन्न श्रेणियों को 15 लाख रुपये तक की सेडान या एसयूवी का अधिकार देते हैं।
पहले पुलिस उपलब्ध कराती थी वाहन, अब मोटर गैरेज विभागसूत्रों के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन बुलेटप्रूफ सहित उच्च-श्रेणी की सुविधाओं से लैस नहीं होंगे जैसा कि पहले होता था। वे साधारण वाहन होंगे। पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस विधायकों को बुलेट-प्रूफ वाहन उपलब्ध करा रही थी, लेकिन अब जम्मू-कश्मीर मोटर गैरेज विभाग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। चूंकि केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है