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मंदबुद्धि लड़की से बलात्कार के आरोपी को जमानत नहीं

Sat, 12 Nov 2016 12:44 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
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हर बीस मिनट में एक बलात्कार की घटना - फोटो : Demo Pic.
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फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने इनर व्हील रोटरी में मंदबुद्धि लड़की से बलात्कार के आरोपी अंगत कुमार निवासी राजोरी की जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया। पुलिस के अनुसार रोटरी इनर व्हील छन्नी रामा में एक महिला रोजाना बच्चों की सेवा के लिए जाती थी।
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उसने नौ जुलाई 2013 को शिकायत दर्ज की कि गृह में कुछ लड़कियों से शारीरिक, मौखिक शोषण हो रहा है। बलात्कार भी हुआ है और लड़कियां शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं हैं कि वह अपनी बात खुलकर बता सके। आरोपी व अन्य लोग शोषण कर रहे हैं और बाहर भी ले जाया जाता है।

सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक गृह में सुविधाएं भी पूरी नहीं हैं। त्रिकुटानगर पुलिस ने मामला एसएसपी के समक्ष उठाया। एसएसपी और डीसी जम्मू ने बैठक करके इस मामले की जांच अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान को सौंपी।
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हर बीस मिनट में एक बलात्कार की घटना

हर बीस मिनट में एक बलात्कार की घटना - फोटो : Demp Pic.
सुषमा चौहान ने 27 अगस्त 2013 को जांच रिपोर्ट सौंपी। जांच के पहले भाग में गृह सुविधाओं की कमी और दूसरे भाग मेें लड़कियों से बलात्कार या शोषण की रिपोर्ट थी। जांच में पाया कि पांच लड़कियों से बलात्कार हुआ है।

डीसी ने इस रिपोर्ट के आधार पर 29 अगस्त, 2013 को एसएसपी जम्मू को कार्रवाई करने के आदेश दिए। पुलिस ने पांच लड़कियों की मेडिकल जांच कराई। जांच की और कोर्ट में चालान पेश कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि बलात्कार काफी गंभीर मुद्दा है।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के रिकार्ड अनुुसार हर बीस मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। बलात्कार बढ़ता हुआ अपराध है। इसे रोकने को ठोस कदम उठाने होंगे। बलात्कार से पीड़ित के मानसिक एवं शारीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया।
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