श्रीनगर। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा समेत चार के खिलाफ ईशनिंदा संबंधी शिकायत पर श्रीनगर सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि जिनके खिलाफ शिकायत है, वे जम्मू-कश्मीर के नहीं हैं। लिहाजा सीआरपीसी की धारा 202 के तहत शिकायत का आधार पता करने के लिए जांच जरूरी है। कोर्ट ने एसएसपी श्रीनगर को 28 जुलाई 2022 तक जांच पूरी कर कोर्ट को अवगत करवाने के आदेश दिए।
शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ भट ने पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा, पूर्व भाजपा नेता नवीन कुमार, टाइम्स नाऊ की संपादक नविका कुमार और कंप्लायंस अधिकारी कीर्तिमा मारावूर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। शिकायतकर्ता के वकील एनए रोंगा की दलीलें सुनने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने आदेश में कहा कि एसएसपी जांच कर कोर्ट को बताएंगे कि क्या इस मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।