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बेशर्म: नाबालिग संग गलत काम करती थी केयरटेकर, मामला सुन जज भी हैरान, सुना दी 20 साल की सजा

Thu, 16 Sep 2021 11:29 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद

सार

जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और 27 वर्षीय महिला को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने महिला को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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जेल (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media
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विस्तार
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हैदराबाद में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। दरअसल, यहां एक स्कूल में काम करने वाली महिला केयरटेकर को 20 साल की सजा सुनाई गई। उसने 2017 के दौरान नौ साल के मासूम का यौन उत्पीड़न किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला को दोषी करार दिया और सजा सुना दी। 

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अदालत ने सुनाई यह सजा
जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और 27 वर्षीय महिला को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने महिला को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 

यह था पूरा मामला
बता दें कि 2017 में नाबालिग का दाखिला एक स्कूल में कराया गया था। नवंबर के दौरान महिला केयरटेकर ने कई बार बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स से छेड़छाड़ की और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले में पिता ने बच्चे के शरीर पर जलाए जाने के निशान देखे। इसके बाद एक दिसंबर 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी। 
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ऐसे सामने आई थी हकीकत
बच्चे के शरीर पर जले के निशान देखने के बाद पिता ने पूछताछ की। बच्चे ने बताया कि केयरटेकर महिला उसे अक्सर पकड़ लेती है। उसे चूमती है और उसके प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करती है। इसके अलावा कई गलत हरकत भी करती है, जिससे बच्चे को दर्द होता है। बच्चे ने जब मामले की जानकारी अपने परिजनों को देने की बात कही तो केयरटेकर ने उसे धमकाया। साथ ही, उसके शरीर को सिगरेट से कई जगह जला दिया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया था।

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