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Supreme Court: हाईकोर्ट में भरेंगे जजों के खाली पड़े पद, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इन पांच नामों की सिफारिश

Fri, 05 Jan 2024 12:52 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

स्थायी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों राहुल भारती और न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी के नामों की भी सिफारिश की है।
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supreme court - फोटो : ANI
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विस्तार
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उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने केंद्र को पांच नामों की सिफारिश की है।प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र को पांच नामों की सिफारिश की है।

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इन नामों की सिफारिश
कॉलेजियम में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई भी शामिल हैं। उन्होंने स्थायी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों राहुल भारती और न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी के नामों की भी सिफारिश की है। इसके अलावा, अतिरिक्त न्यायाधीश अभय आहूजा को भी बंबई उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार करने की सिफारिश की है। 

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जानकारी
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर शुक्रवार रात अपलोड किए गए कॉलेजियम के कई प्रस्तावों में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए न्यायिक अधिकारियों और वकीलों के नामों की सिफारिशों पर हुए विचार-विमर्श का ब्योरा दिया गया है। 
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के लिए ये नाम
एक प्रस्ताव में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारी चैताली चटर्जी दास के नाम की कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित शर्तों पर सिफारिश की है। आयोग ने न्यायिक अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा का नाम भी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए भेजा है। 

इन नामों को लेकर भी प्रस्ताव
इसके अलावा, एक अन्य प्रस्ताव में केंद्र से वकील रोहित कपूर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने गौहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता शमीमा जहां और न्यायिक अधिकारी यारेनजुंगला लोंगकुमेर के नामों की सिफारिश की है। सिफारिशें करते हुए शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने स्पष्ट किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कपूर से पहले जिन लोगों के नामों की सिफारिश की गई थी, उनकी वरिष्ठता में छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

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