दो आईएएस अधिकारियों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो आईएएस अधिकारियों अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को सहमत हो गया है। यह याचिका ईडी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ दाखिल की थी।
ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ से कहा कि याचिका पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।
मेहता ने कहा कि ईडी द्वारा जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। जवाब और प्रत्युत्तर भी दाखिल किया जा चुका है। इसके बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।