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तीन तलाक पर नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, बिल को बताया असंवैधानिक

Fri, 02 Aug 2019 09:49 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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तीन तलाक बिल - फोटो : PTI
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पत्नी को फौरी तीन तलाक के जरिए छोड़ने वाले मुस्लिम पुरुष को तीन साल तक की सजा के प्रावधान वाले कानून को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में पारित तीन तलाक विधेयक को बृहस्पतिवार को मंजूरी दी थी।

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केरल में सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के एक धार्मिक संगठन  समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने शीर्ष अदालत का रुख करके इसे असंवैधानिक घोषित किये जाने का अनुरोध किया है। इसमें कहा गया है कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 5 और 21 का उल्लंघन है। 

लोकसभा में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक को पिछले सप्ताह पारित किया गया था, जिसके बाद राज्यसभा ने 84 के मुकाबले 99 मतों से इसे पारित कर दिया था।

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