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तमिलनाडु: तिरुपुर में 368 अवैध मीट दुकानों को बंद करने का आदेश, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Sat, 07 Aug 2021 04:02 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला

सार

तमिलनाडु के तिरुपुर में अवैध मटन की दुकानें अब नहीं चलेंगी। मद्रास हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है। 
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मद्रास हाईकोर्ट
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विस्तार
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तमिलनाडु के तिरुपुर में अवैध मटन की दुकानें अब नहीं चलेंगी। मद्रास हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है।  शहर में 368 अवैध मटन दुकानों चल रही हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की पीठ ने एक जनहित याचिका पर आदेश जारी किया। 

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तिरुपुर शहर नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि शहर में 368 मीट की दुकानें चल रही थीं, जिसमें 342 दुकानों के पास लाइसेंस था और 26 दुकानें बिना अनुमति ही चल रही थीं। निगम ने अलग-अलग धाराओं के तहत बंद करने के लिए नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता गोपीनाथ ने 18 अगस्त 2020 को हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर तिरुपुर निगम क्षेत्र से मांस, बीफ और चिकन की अवैध दुकानों को हटाने की अपील थी, जिसपर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। 

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