लॉकडाउन के चौथे चरण में उल्लेखित किए गए प्रतिबंधों के अलावा सभी गतिविधियों को अनुमति रहेगी। हालांकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों को ही अनुमति रहेगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय हालात के अनुसार विभिन्न जोन में अन्य गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। साथ ही राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी लॉकडाउन के दिशानिर्देशों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं करेंगी।
चौथे चरण में इन पर रहेगा प्रतिबंध