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ऑनलाइन मनी ट्रांसफर में हुआ है फ्रॉड तो पैसे ऐसे मिलेंगे वापस, आरबीआई ने दी राहत

Wed, 06 Nov 2019 06:45 PM IST
पल्लवी कश्यप वीडियो डेस्क/अमर उजाला.डॉट कॉम

रिजर्व बैंक के अनुसार, अगर आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है। तो आपको तीन दिनों के भीतर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी। इससे आपका पैसा बच सकता है।

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