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पदोन्नति मामला: कोर्ट के जुर्माना लगाने के बाद एक्शन में आए CRPF डीजी, कैडर अफसरों को अपने जवाब से दिया 'झटका'

जितेंद्र भारद्वाज
Updated Thu, 11 Nov 2021 05:55 PM IST

सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ जून 2021 को यह कहते हुए इस केस को खत्म कर दिया था कि 12 सप्ताह में इस बाबत एक 'स्पीकिंग ऑर्डर' निकाला जाए। डीजी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। नतीजा, हाईकोर्ट ने उन पर जुर्माना लगा दिया। गृह मंत्रालय ने 10 जून 2010 को अपने आदेश में कहा था कि सीआरपीएफ सहित सीएपीएफ के डॉक्टर यानी मेडिकल अफसर की तुलना एग्जीक्यूटिव कैडर के अधिकारियों से न की जाए...
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दिल्ली हाई कोर्ट - फोटो : Amar Ujala


कई केसों में यह देखने को मिलता है कि तीन-चार साल बाद सेवा में आने वाले डॉक्टर, जीडी कैडर के अधिकारियों से आगे निकल गए हैं। 2014 में बतौर एमओ यानी मेडिकल अफसर ज्वाइन करने वाले अब एसएमओ बन चुके हैं। वे डिप्टी कमांडेंट का रैंक लगाते हैं। दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव कैडर में 2010 में सहायक कमांडेंट भर्ती हुए अधिकारी अब डॉक्टर के सामने जूनियर बन गए हैं। 2010 में एग्जीक्यूटिव कैडर में आए अफसरों को तो अभी पहला प्रमोशन तक नहीं मिला है। कुछ समय बाद ये एसएमओ, सीएमओ बन जाएंगे। इस तरह से उनके बीच पदोन्नति का अंतर बढ़ता जाएगा।

'मेडिकल अफसर कैडर' नियम 1996

दिल्ली हाईकोर्ट ने नौ जून 2021 को यह कहते हुए इस केस को खत्म कर दिया था कि 12 सप्ताह में इस बाबत एक 'स्पीकिंग ऑर्डर' निकाला जाए। डीजी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। नतीजा, हाईकोर्ट ने उन पर जुर्माना लगा दिया। गृह मंत्रालय ने 10 जून 2010 को अपने आदेश में कहा था कि सीआरपीएफ सहित सीएपीएफ के डॉक्टर यानी मेडिकल अफसर की तुलना एग्जीक्यूटिव कैडर के अधिकारियों से न की जाए। मेडिकल अफसर अपने वेतनमान के आधार पर बैज रैंक लगा सकते हैं। खास बात ये है कि इससे पहले सीआरपीएफ के 'मेडिकल अफसर भर्ती' नियम 1996 में कहा गया था कि यदि मेडिकल अफसर और एग्जीक्यूटिव कैडर अधिकारी यदि उसी साल में भर्ती हुए हैं, तो मेडिकल अफसर तब तक बैज रैंक नहीं लगाएगा, जब तक एग्जीक्यूटिव कैडर का अधिकारी वहां तक नहीं पहुंच जाता। याचिकाकर्ता रणजीत सिंह व अन्य का कहना था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का 2010 का आदेश, जो कि सीआरपीएफ के 'मेडिकल अफसर भर्ती' नियम 1996 के विपरित है, उसे रद्द किया जाए।

गृह मंत्रालय और बल मुख्यालय के उलझन भरे आदेश

इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के आदेश उलझन भरे रहे हैं। भले ही 2010 और 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डॉक्टरों के पक्ष में आदेश दिया है, लेकिन 1999 के आदेश में कुछ और बात कही गई थी। 22 सितंबर 1999 को गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश आया था कि मेडिकल अफसर को समयबद्ध प्रमोशन मिलेगा, लेकिन वह रैंक तभी लगाएगा, जब जीडी कैडर का अधिकारी, जो मेडिकल अधिकारी वाले साल में ही भर्ती हुआ है, उस पद तक न पहुंच जाए। इससे पहले सीआरपीएफ के 'मेडिकल अफसर भर्ती' नियम 1996 में दूसरी बात कही गई थी। साल 2010 में कहा गया कि मेडिकल अफसर को पहले प्रमोशन मिलता है तो वह रैंक लगा सकता है। उसे जीडी कैडर के अधिकारी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब डीजी कुलदीप सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 2010 और 2019 के आदेशों को आधार बनाकर रणजीत कुमार सिंह का प्रतिवेदन खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि मेडिकल अफसर का जीडी कैडर से कोई लिंक नहीं है। जैसे ही मेडिकल अफसर को परमोशन मिलेगी, वह रैंक के अनुसार अपने कंधे पर बैज लगा सकते हैं।

डीजी कुलदीप सिंह ने अपने आदेशों में क्या कहा है.

इस प्रतिवेदन को खारिज करते हुए डीजी ने लिखा, दोनों श्रेणी के पदों की योग्यताएं और भर्ती के नियम अलग हैं। कार्यक्षेत्र भी समान नहीं हैं। मेडिकल अफसर को वैकेंसी बेस्ड प्रमोशन नहीं, बल्कि समयबद्ध प्रमोशन मिलता है। इस बाबत समय-समय पर जारी आदेशों का हवाला दिया गया है। डेंटिस्ट के पदों पर भर्ती के नियम, डॉक्टरों के लिए सीजीएचएस के प्रावधान, स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर डीजी ने उक्त प्रतिवेदन को खारिज किया है। कमांडेंट ही बटालियन को लीड करता है। प्रशासनिक मामलों में अस्पताल इंचार्ज उन्हें रिपोर्ट करते रहेंगे। ऐसे में याचिकाकर्ता के क्लेम का कोई आधार नहीं है। साल 2002 में डीएसीपी यानी डायनेमिक एर्सोड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम लागू की गई थी। डॉक्टरों को समयबद्ध प्रमोशन देने के लिए यह भी एक बड़ा आधार रहा है। मौजूदा समय में सभी बलों में जीडीएमओ भर्ती के सामान्य नियम बन रहे हैं। इन सबके मद्देनजर मैरिट आधार पर रणजीत सिंह का प्रतिवेदन खारिज किया जाता है।

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