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दिल्ली हाईकोर्ट: केंद्र ने की व्हाट्सएप की याचिका खारिज करने की मांग, दी ये दलील

Fri, 22 Oct 2021 09:07 PM IST
Amit Mandal एएनआई, नई दिल्ली

सार

व्हाट्सएप की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने इसे खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।
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व्हाट्सएप की याचिका - फोटो : Pixabay
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विस्तार
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केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट में आईटी नियमों को चुनौती देने वाली व्हाट्सएप की याचिका का विरोध किया। सरकार ने हाईकोर्ट से इसे खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी व्यवसायिक कंपनी है। भारत में इसके व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है और ये अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के प्रचार के व्यवसाय में लगी हुई है।
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केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप विदेशी व्यवसायिक इकाई है और किसी भी भारतीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली उसकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
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