नाहन। जिला न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में लाभार्थियों को राहत देते हुए 4,00,07,574 की अवितरित मुआवजा राशि ब्याज सहित जारी करने का आदेश दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल ने चंद्रमणि एवं अन्य बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर एवं अन्य मामले में यह आदेश पारित किया। आवेदकों की ओर से मुआवजा राशि जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किए गए।
रिकॉर्ड के अनुसार न्यायालय में चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा थी, लेकिन उसका वितरण नहीं हुआ था। साथ ही अभिलेखों में इस पुरस्कार (अवार्ड) के विरुद्ध किसी अपील के लंबित होने का कोई उल्लेख नहीं मिला। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने भी स्पष्ट किया कि अवार्ड के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है तथा मुआवजा राशि जारी किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए निर्देश दिए कि आवेदकों को उनके हिस्से के अनुसार ब्याज सहित पूरी मुआवजा राशि नियमानुसार पहचान और सत्यापन के बाद उनके बचत बैंक खातों में हस्तांतरित की जाए।
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