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मौसेरे भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

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कुल्लू। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मनाली पुलिस ने हत्या के आरोप में गजेंद्र सिंह उर्फ पिंटू निवासी इलाहाबाद मंडिया डाकघर खरखौदा तहसील एवं जिला मेरठ उत्तर प्रदेश को 15 सितंबर 2015 को पतलीकूहल से गिरफ्तार किया था।
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जिला न्यायवादी एनएस चौहान ने बताया कि 14 सितंबर 2015 को गजेंद्र सिंह उर्फ पिंटू अपने मौसेरे भाई धर्मेंद्र सिंह के साथ कैंटर (ट्रक) लेकर पतलीकूहल पहुंचे था। कैंटर का चालक आरिफ था। इस दौरान रात को उन्होंने शराब पी। चालक आरिफ रात को सोने किसी दूसरी गाड़ी में चला गया। पैसे के लेन-देन में गजेंद्र सिंह उर्फ पिंटू और धर्मेंद्र सिंह में झगड़ा हो गया। जिसमें गजेंद्र सिंह ने मौसेरे भाई धर्मेंद्र सिंह की हत्या कर दी और शव पतलीकूहल बीच बाजार में पड़ा मिला। जिसकी पहचान चालक आरिफ ने की और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 सितंबर को गजेंद्र सिंह उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया। इस पर पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मनाली पुलिस थाना में मामला दर्ज किया। बाद में सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा कर पुलिस ने चालान कुल्लू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों व गवाहों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई । जिला न्यायवादी कुल्लू एनएस चौहान ने बताया कि मामले में 18 गवाहों को पेश किया गया।
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