हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडौली/सिंगर रॉकी मित्तल
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हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर दर्ज दुष्कर्म के मामले में वीरवार को कसौली न्यायालय में सुनवाई हुई। हालांकि, अदालत में पीड़िता नहीं पहुंची, मगर उसका वकील न्यायालय में पेश हुआ। इसमें वकील ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट (सीआर) के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज कीं। इसमें कहा गया कि पीड़िता के पक्ष को नहीं सुना गया और मामले की जांच भी सही ढंग से नहीं की गई। इसके बाद अदालत ने 22 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। कसौली पुलिस ने भी कोर्ट में इस केस से जुड़ी एफआईआर और पूरी जांच रिपोर्ट रखी।
गौरतलब है कि पीड़ित महिला ने बड़ौली और रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर 2024 को कसौली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। हालांकि, मामले में पुलिस ने जांच की और उसमें क्लोजर रिपोर्ट दे दी, जिसके कसौली न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था। उसके बाद पीड़िता ने सोलन कोर्ट में याचिका दायर की। सोलन न्यायालय ने अब इस केस को दोबारा कसौली न्यायालय में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया है।