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महिला से छेड़छाड़ के दोषी को छह माह का कारावास

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हमीरपुर। महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नादौन गीतिका कपिला ने दोषी करार देते हुए छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला अगस्त 2015 में दर्ज हुआ था। महिला ने पुलिस में दी शिकायत में कहा था कि रंगस के तहत गांव जंदली राजपूतां के रहने वाले अरुण कुमार ने उसका रास्ता रोका, उससे छेड़छाड़ के प्रयास किए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत मिलने पर नादौन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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मामले की छानबीन के बाद पुलिस ने नादौन न्यायालय में चालान पेश किया। जहां पर अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अरुण कुमार को दोषी करार दिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाह पेश हुए। अदालत ने भादंसं की धारा 294 के तहत एक माह का कारावास, भादंसं की धारा 354-ए के तहत दो माह का कारावास, भादंसं की धारा 354-डी के तहत छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 341 में पंद्रह दिन का कारावास और भादंसं की धारा 506 के तहत एक माह के कारावास की सजा सुनाई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले की पैरवी नादौन उपमंडल के सहायक जिला न्यायवादी आशीष शर्मा ने की है। जबकि, मामले की छानबीन नादौन पुलिस ने की।
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