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नगर परिषद ने गृह कर में दी 10 प्रतिशत की छूट

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बिलासपुर। नगर परिषद बिलासपुर ने शहर के लोगों को 31 मई से पहले गृह कर जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट दी है। नगर परिषद की ओर से शहरवासियों को गृहकर अदा करने की आदत डालने के लिए यह छूट दी गई है। इसके बाद नोटिस जारी कर ब्याज सहित गृहकर वसूला जाएगा। नगर परिषद ने लोगों से आह्वान किया है कि वे इस अवधि में गृहकर जमा करवाकर छूट का लाभ ले सकते हैं। नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए गृहकर के तौर पर लगभग 60 लाख रुपये की राशि जमा होने का अनुमान लगाया गया है। अब तक 20 लाख रुपये से अधिक टैक्स जमा हो चुका है।
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60 के दशक में नए बिलासपुर शहर को नगर परिषद का दर्जा मिला था। भाखड़ा बांध बनने के कारण विस्थापित हुए इस शहर के लोगों को गृहकर के दायरे से बाहर रखा गया। समय के साथ आबादी बढ़ने से लोगों की मूलभूत सुविधाओं में भी इजाफा होना शुरू हो गया, लेकिन नगर परिषद के पास आय के साधन सीमित होने के कारण सुविधाओं को सही तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। इसके अलावा हाउस टैक्स वसूल नहीं करने पर सरकार की तरफ से मिलने वाली ग्रांट पर भी रोक लग गई। इससे नगर परिषद को कर्मचारियों का वेतन देने और अन्य खर्चों के लिए बजट का अभाव होने लगा। इस मसले को लेकर वर्ष 2016 में गृहकर लगाने का निर्णय लिया गया, लेकिन कई शहरवासी अभी भी गृहकर देने में आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों में गृहकर अदा करने के लिए छूट दी गई है।
गृहकर कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी
वित्तीय वर्ष 2021-22 में गृहकर कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मात्र 7 लाख रुपये गृह कर जमा हुआ था, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभी तक 20 लाख रुपये से अधिक गृह कर जमा हो चुका है। नगर परिषद बिलासपुर की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि लोगों में गृहकर देने की आदत डालने के लिए 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि इस अवधि में गृहकर देकर इस छूट का लाभ उठाएं और शहर के विकास कार्यों में भागीदार बनें।
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