फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी सोनू उर्फ काला को सात साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सोनू उर्फ काला को 13 जुलाई को दोषी करार दिया था। वीरवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी को सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
छप्पर थाना एरिया के एक गांव निवासी एक महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसकी ननद की मौत हो गई तो उसने उसकी बेटी को गोद ले लिया था। 18 मार्च 2019 की रात को सभी खाना खाकर सो गए थे। करीब 11 बजे जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बेटी बिस्तर पर नहीं हैं। इस पर उसने अपने पति को जगाकर बेटी की तलाश शुरू की। घर से कुछ दूर पर उन्हें बेटी रोते हुए दिखाई दी। जब उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि जब वह रात को शौच के लिए उठी तो घर पर गांव का सोनू उर्फ काला आ गया। वह उसका मुंह दबाकर उसे जबरदस्ती घर से बाहर ले आया और सुनसान जगह पर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद छप्पर पुलिस ने 19 मार्च 2019 को सोनू के खिलाफ पोक्सो एक्ट का केस दर्ज किया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।