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एक किलो मिठाई के दाम में मिल रही महज 900 ग्राम!

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साढौरा। मापतोल विभाग की सुस्ती और अनदेखी ग्राहकों पर भारी पड़ रही है। ऐसे में मिठाई की दुकान का कारोबार करने वाले मालिक तोल में काफी गोलमाल कर रहे। इसके चलते ग्राहकों को अच्छी खासी चपत लग रही है। दरअसल, ये मिठाई के साथ डिब्बा भी तोल रहे हैं। एक डिब्बे का अमूमन 100 ग्राम वजन होता है। इससे एक किलो मिठाई लेने पर ग्राहक को 900 ग्राम ही मिठाई मिल रही है।
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नियमानुसार दुकानदार ऐसा नहीं कर सकते। जो दुकानदार ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में यदि ग्राहक याचिका दायर करता है तो कानूनन दुकानदार पर जुर्माना होने के साथ ही उसे सजा भी हो सकती है। हालांकि कई बार खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर दुकानदार का चालान भी कर सकते हैं, परंतु विभाग की ढील इस प्रकार के दुकानदारों को लाभ पहुंचा रही है।
दिवाली को लेकर सजी दुकानें
दिवाली के 15 दिन पहले से ही मिठाइयों की बिक्री शुरू हो गई है। एक दुकानदार 100 से 200 किलो मिठाई की रोज सेल कर रहा है। दिवाली करीब आते-आते सेल और बढ़ जाएगी। शहर से लेकर गांव तक अकसर दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा भी तोल रहे हैं जबकि यह नियमों के खिलाफ है।
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क्या है नियम
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1982 के तहत कोई भी दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा नहीं तोल सकता है। इसके लिए उसे पहले बताना होगा कि एक किलोग्राम मिठाई दे रहा है या फिर 900 ग्राम। सूचित किए बगैर डिब्बे को भी मिठाई के साथ तोलना नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर उपभोक्ता के अधिकारों का हनन है। वह सीधे उपभोक्ता फोरम में न्याय के लिए जा सकता है जिसमें फोरम द्वारा जुर्माना व सजा दोनों है।
यह मामला गंभीर है। दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा कतई नहीं तोल सकता। कोई भी ग्राहक डिब्बे के साथ मिठाई तुलवाए और वह दुकानदार की इस हरकत का विरोध करे। किसी भी उपभोक्ता को यह लगे कि मिठाई विक्रेता तोल में गड़बड़ कर रहा है या फिर डिब्बे को मिठाई के वजन में ही मिला रहा है तो वह खाद्य आपूर्ति विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर सूचना दे। संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। -बालक राम, निरीक्षक, खाद्य आपूर्ति विभाग।
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