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हेरोइन मामले में नाइजीरियन को छह साल की सजा, 5 हजार रुपये जुर्माना

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सिरसा। एडीजे चंद्रहास की अदालत ने मंगलवार को नाइजीरिया के नागरिक जक्सीन को एनडीपीएस एक्ट और विदेशी अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर 3-3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने स्टडी वीजा पर नाइजीरिया से यहां आकर हेरोइन तस्करी करने वाले जक्सीन को सोमवार को दोषी ठहराया था और अगले दिन सजा सुनाई।
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बता दें कि 12 दिसंबर 2019 को जक्सीन सिरसा में करीब 101 ग्राम हेरोइन के साथ पहुंचा था। वह बस स्टैंड पर हेरोइन बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में था। पुलिस को देखकर उसने हेरोइन एक पार्क की दीवार के साथ जमीन खोदकर दबा दी। पुलिस ने उसे शक के आधार पर पकड़ा और उससे पूछताछ की तो उसने माना कि वह दिल्ली में पढ़ने के लिए स्टडी वीजा पर आया हुआ था। उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह यह हेरोइन खरीद कर लाया था। पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिला समाज कल्याण अधिकारी सुशील शर्मा की उपस्थिति में पार्क की खुदाई करके हेरोइन जमीन से बरामद की थी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ सिरसा के सिविल लाइन थाना में 13 दिसंबर 2019 को एनडीपीएस एक्ट और विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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