सिरसा। जिले के अनुसूचित जाति के किसानों को नए 45 हॉर्स पावर या इससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर एक लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसान 26 फरवरी से 11 मार्च तक विभागीय पोर्टल agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक कृषि डाॅ. सुखेदव सिह ने बताया कि इसके लिए किसान की भूमि का पंजीकरण मेरी फसल-मेरा ब्योरा पर होना जरूरी है। लाभार्थी किसानों का चयन ड्राॅ के माध्यम से संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) करेगी। चयनित किसान सूचीबद्ध अनुमोदित निर्माताओं से मॉडल और मोल भाव करके अपनी पसंद का ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। योजना के तहत किसी किसान को पांच वर्षों में एक बार ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। वह अगले पांच वर्षों तक ट्रैक्टर नहीं बेच सकेंगे, जिसके लिए किसान को पोर्टल पर शपथपत्र अपलोड करना होगा।
डीएलईसी के अनुमोदन के बाद चयनित किसानों को सत्यापन के लिए सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाने होंगे। सफल सत्यापन के बाद पात्र किसान को 15 दिनों के अंदर खरीद पूरी करने के लिए ऑनलाइन परमिट जारी किया जा सकेगा। उसके बाद प्रतीक्षा सूची वाले किसान को अवसर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान किसी भी कार्य दिवस पर उप कृषि निदेशक सिरसा और सहायक कृषि अभियंता सिरसा के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।