सिरसा। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी सत्यनारायण को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी को 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना राशि नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने वर्ष 2019 में मामला दर्ज किया था।
मामले के अनुसार वर्ष 2019 में 12 वर्षीय नाबालिग ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि सत्यनारायण नामक व्यक्ति ने उसका रास्ता रोका और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट समक्ष बयान दर्ज करवाए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। संवाद