चंडीगढ़। पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया है कि टिकट मशीनों द्वारा धोखाधड़ी करके पीआरटीसी को चूना लगा रहे बठिंडा काउंटर के दो एडवांस बुकरों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय जांच के दौरान केवल मई महीने के पहले पांच दिन की जांच में दोनों मुलाजिम 3 लाख 32 हजार 281 रुपये का चूना लगाने के दोषी पाए गए।
इनके विरुद्ध बठिंडा पुलिस द्वारा पीआरटीसी की टिकट मशीनों का दुरुपयोग करने, मशीनों के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने और सरकारी धन की चोरी करने के आरोप के तहत मामला दर्ज किया गया है।
मंत्री ने बताया कि एडवांस बुकर राम सिंह निवासी गांव भैणी (जिला बठिंडा) और सुखपाल सिंह निवासी गांव पथराला (जिला बठिंडा) पीआरटीसी में कमीशन आधार पर बसों की बुकिंग करते थे। उन्होंने बताया कि पांच दिन के चेक किए गए रिकॉर्ड के अनुसार कुल 3,32,281 रुपये की टिकटें दोनों द्वारा सवारियों को जारी की गई लेकिन टिकटों का बनती नकदी बठिंडा डिपो में जमा नहीं करवाई गई। दोनों एडवांस बुकरों द्वारा बठिंडा डिपो के अलावा पीआरटीसी के दूसरे डिपो की बसों की बुकिंग भी की हो सकती है, इसलिए पीआरटीसी के बठिंडा डिपो से 1 अप्रैल, 2021 से 20 मई, 2022 तक हुई एडवांस टिकट बुकिंग की पड़ताल करने के लिए जांच टीमें तैनात की गई हैं, जो यह भी पता लगाएंगी कि इस गैर-कानूनी धंधे में कौन-कौन से मुलाजिम शामिल हैं। इसके साथ-साथ सभी डिपो से भी 1 अप्रैल, 2021 से 20 मई, 2022 तक दोषी मुलाजिमों की टिकट मशीनों द्वारा जारी की गई टिकटों का रिकॉर्ड प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
पीआरटीसी के सभी डिपो के जीएम को आदेश जारी
परिवहन मंत्री भुल्लर के आदेश पर पीआरटीसी के पटियाला, चंडीगढ़, बठिंडा, फरीदकोट, संगरूर, बरनाला, बुढलाडा, लुधियाना और कपूरथला डिपो के जनरल मैनेजरों को लिखा गया है कि वे एडवांस बुकिंग एजेंटों द्वारा पीआरटीसी की बसों के लिए की जाती एडवांस बुकिंग का मिलान करें। इसी तरह यह भी निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यालय स्तर पर ऑपरेशन शाखा में भी एडवांस बुकरों द्वारा पीआरटीसी के विभिन्न डिपो की बसों के लिए की गई बुकिंग का मिलान हर महीने की 10 तारीख को करना यकीनी बनाया जाए।