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अमित कटोच की हत्या के दोषी चार युवकों को उम्रकैद

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चंडीगढ़। तीन वर्ष पहले सेक्टर-40 की मार्केट में सरेआम एक युवक की हत्या के मामले में सहायक जिला एवं सेशन जज डॉ. रजनीश की कोर्ट ने सोमवार को चार युवकों को उम्रकैद की सजा सुना दी। दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सजा पाने वालों में रजत तिवारी, हरप्रीत सिंह उर्फ लाड्डी, रित्विक भारद्वाज उर्फ बिल्ला और तिलक शामिल हैं। शुक्रवार को इन्हें जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस केस के पांचवें आरोपी चेतन सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। 28 जून 2019 को कुछ युवकों ने सेक्टर-40 की मार्केट में खरड़ निवासी अमित कटोच की सरेआम हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के पीछे जो वजह बताई गई थी वह पुरानी रंजिश थी। अमित पर चाकू, हेलमेट और बोतल से हमला किया गया था, इस कारण वह गंभीर घायल हो गया और अस्पताल पहुंचाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। ये वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी। इसी के आधार पर उसकी हत्या करने वाले युवकों को सजा सुनाई गई।
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