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बच्चे का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

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चंडीगढ़। मनीमाजरा रेलवे फाटक के पास से 10वीं के छात्र को अगवा कर 50 लाख फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपी भाइयों पंकज गुप्ता (28) और विशाल (24) की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी। मनीमाजरा पुलिस ने इस मामले में 15 जून को मामला दर्ज किया था।
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विशाल व पंकज की ओर से अदालत में दायर की गई जमानत याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसाया है। वहीं, याचिका में कहा है कि एक अन्य आरोपी राहुल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उनकी भी जमानत मंजूर की जाए। याचिका का विरोध करते सरकारी वकील ने दलील दी कि पंकज व विशाल केस के मुख्य आरोपी हैं और वे बच्चे के पड़ोसी हैं। उन्हें पता था कि बच्चे की बहन की शादी है और घर में काफी पैसा होगा। इसलिए बच्चे को अगवा कर फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि बीते 15 जून 2021 की सुबह साढ़े चार बजे किशनगढ़ निवासी 15 वर्षीय किशोर को मनीमाजरा के गुरुकुल ग्लोबल स्कूल के पास से ब्रेजा कार सवार तीन लोगों ने अपहरण कर लिया था। हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी के चलते अपहर्ता ने किशोर को पंचकूला के सेक्टर-15 स्थित पेट्रोल पंप के पास छोड़ कर फरार हो गए थे। इसके दो दिन बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में आरोपी अपने शौक को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था।
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